परिवहन विभाग के मुताबिक वर्तमान में बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के दौड् रही स्कूली बसों को जल्द से जल्ट सर्टिफिकेट लेने को कहा गया है। उनके कुल जुर्माने में छूट भी दी जा रही है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए एेसा करना आवश्यक है। स्कूलों में परिवहन विभाग की ओर से इस आशय के निर्देश भेजे जा रहे हैं।
इनका कहना है….
राज्य सरकार का यह कदम सराहनीय है। सामान्य बस चलाने वाले नियम नहीं मानते है तो उन पर कड़ाई की जाती है पर स्कूल की ओर से जो बसें चलाई जाती है उनको भी नियम मानना चाहिए। ऐसा करने से हमें भी खुशी होगी।
हिमाद्री गांगुली, स्कूल बस एण्ड कैरेज एसोसिएशन