अभिषेक बनर्जी समेत पांच TMC नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया दखल ,पुलिस को दिया फाइनल रिपोर्ट नहीं देने का निर्देश
कोलकाताPublished: Aug 19, 2021 12:12:27 am
हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.ए. कुरैशी ने त्रिपुरा के तृणमूल नेता सुबल भौमिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार….
अभिषेक बनर्जी समेत पांच लोगों के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया दखल ,पुलिस को फाइनल रिपोर्ट नहीं देने का दिया निर्देश
कोलकाता.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के छह नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.ए. कुरैशी ने त्रिपुरा के तृणमूल नेता सुबल भौमिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो सप्ताह में जवाब दे कि इस मामले को क्यों खारिज नहीं किया जाए? न्यायाधीश कुरैशी ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कार्य जारी रखे, लेकिन कोर्ट से बिना संपर्क किए वह चार्जर्शीट नहीं दे सकती है।
पिछले दिनों त्रिपुरा में तृणमूल के नेताओं की गिरफ्तार के विरोध में खोवाई थाने के सामने धरना देने के दौरान पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं के खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के अलावा तृणमूल की राज्यसभा सांसद डोला सेन, पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु, त्रिपुरा के पार्टी नेता सुबल भौमिक और अन्य दो नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 के तहत शिकायत दर्ज की थी। सुबल भौमिक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को खारिज करने और अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ हो रही जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।