निजी अस्पतालों को बंगाल सरकार का निर्देशः कोरोना मरीजों की चिकित्सा में बेहिसाब बिल ना बनाए
कोलकाताPublished: Aug 02, 2020 10:18:10 pm
-चिकित्सा के लिए आउटडोर में अधिकतम ले सकते हैं 50 रुपए-अस्पताल में पीपीई किट एवं सैनिटाइजर के नाम पर 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते चार्ज-कोरोना टेस्ट के लिए ले सकते हैं 2250 रुपये, अधिक लेनेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई
निजी अस्पतालों को बंगाल सरकार का निर्देशः कोरोना मरीजों की चिकित्सा में बेहिसाब बिल ना बनाए
कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार ने महानगर के निजी अस्पतालों की ओर से इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से वसूले जानेवाले बेहिसाबी बिल के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक कोरोना मरीजों के परिजनों से अस्पताल वाले चिकित्सा के लिए बेहिसाबी बिल नहीं बना सकते हैं। आइउटडोर की फिस अधिकतम 50 रुपए से अधिक नहीं लिया जा सकता। अस्पताल में मरीजों के इलाज के पहले चिकित्सकों की ओर से इस्तेमाल किए जानेवाले पीपीई किट, ग्लब्स एवं हैंड सैनिटाइजर के लिए अधिकतम एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकते हैं। मरीजों को इलाज के लिए महंगी दवाएं भी नहीं लिख सकते हैं, जिससे आर्थिक समस्या से परिजन जूझ सके। यही नहीं कोई भी निजी अस्पताल कोरोना की जांच के लिए मरीज के परिजनों से 2250 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकता है। इन नियमों का उलंघन करनेवाले निजी अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग सख्ती से पेश आयएगी।