सूत्रों ने बताया कि Ministry of Home Affairs का नोटिस विदेशी प्रभाग की ओर से 29 मार्च को रुजिरा नरूला को जारी किया गया। रुजिरा थाईलैंड की नागरिक हैं और उन्हें बैंकॉक में भारतीय दूतावास की ओर से 2010 में पीआईओ कार्ड जारी किया गया। इसमें उनके पिता का नाम निफोन नरूला बताया गया था। उक्त नोटिस के मुताबिक, जब रुजिरा ने अपने पीआईओ कार्ड PIO Card को OCI कार्ड में तब्दील कराने के लिए 2017 में कोलकाता में एफआरआरओ ऑफिस में आवेदन किया तो उन्होंने अपने विवाह के सर्टिफिकेट में पिता के संदर्भ में बताया कि दिल्ली के राजौरी गार्डन के निवासी गुरशरण सिंह आहूजा हैं।
अधिवक्ता की यह है दलील-
मामला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने आदालत में दायर याचिका में कहा है कि सांसद अभिषेक पश्चिम बंगाल के डायमण्डहार्बर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दाखिल नामांकन में अपनी शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपने नामांकन में खुद को BBA और MB की डिग्री हासिल होने की बात कही थी। उन्होंने दोनों डिग्रियां IIPM College दिल्ली से हासिल होने का उल्लेख किया है, जबकि दोनों ही जानकारी गलत है।
मामला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने आदालत में दायर याचिका में कहा है कि सांसद अभिषेक पश्चिम बंगाल के डायमण्डहार्बर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दाखिल नामांकन में अपनी शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने अपने नामांकन में खुद को BBA और MB की डिग्री हासिल होने की बात कही थी। उन्होंने दोनों डिग्रियां IIPM College दिल्ली से हासिल होने का उल्लेख किया है, जबकि दोनों ही जानकारी गलत है।