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जेएमबी के 4 और आतंकियों एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा

locationकोलकाताPublished: Nov 15, 2019 11:21:03 pm

खागड़ागढ़ विस्फोट: अदालत ने इनामुल हक और हबीबुर रहमान को पांच साल तथा हबीबुर शेख, फैजुल रहमान और बुरहान शेख को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई…

जेएमबी के 4 और आतंकियों एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा

जेएमबी के 4 और आतंकियों एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा

कोलकाता

एनआईए की विशेष अदालत ने देश के खिलाफ साजिश रचने और युद्ध छेडऩे यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद खागड़ागढ़ विस्फोट मामले के पांच आरोपियों को सजा सुनाई। पांच साल से लेकर छह साल तक की जेल की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
सिटी सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ कांजीलाल जो एनआईए की विशेष अदालत की अध्यक्षता कर रहे थे, ने इनामुल हक और हबीबुर रहमान को पांच साल तथा हबीबुर शेख, फैजुल रहमान और बुरहान शेख को छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इससे पहले विशेष एनआईए अदालत ने 30 अगस्त को मामले में चार बांग्लादेशी नागरिकों सहित 19 लोगों को सजा सुनाई थी। मामले में कुल ३१ आरोपी हैं। अब तक २४ को सजा सुनाई जा चुकी है। बाकी ७ के खिलाफ मामले की सुनाई जारी है।
पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के खागड़ागढ़ में 2 अक्टूबर 2014 को विस्फोट हुआ था। विस्फोट में जमात-उल-मुजाहि²ीन, बांग्लादेश (जेएमबी) के दो आंतकारियों की मौत हो गई थी। जेएमबी के आतंकी खागडग़ढ़ में किराये का मकान लेकर बांग्लादेश में तबाही मचाने के लिए बम बना रहे थे। बम बनाने के दौरान फट गया था।
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