कलकत्ता हाइकोर्ट की अभिषेक बनर्जी को राहत, तीन से दस जून तक जा सकेंगे दुबई
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी Abhishek Bnerjee को कलकत्ता हाइकोर्ट Calcutta Highcourt से राहत मिल गई है। वे तीन जनू से 10 जून के बीच अपनी आंख का इलाज करने के लिए दुबई जा सकेंगे।
कोलकाता
Published: June 02, 2022 05:30:25 pm
कोलकाता.
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी आंख का इलाज कराने के लिए तीन से 10 जून तक दुबई जाने की अनुमति दे दी है। उन्हें दुबई जाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को अपनीफ्लाइट के टिकट, जिस जगह वे ठहरेंगे व जिस अस्पताल में उनका इलाज होगा उसका पता ठिकाना और फोन नंबर मुहैया कराना होगा। उनके साथ उनकी पत् नी रुजिरा बनर्जी भी दुबई जा सकेंगी। ईडी ने अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर पाबंदी लगाई थी। जिसे उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाशकालीन खंडपीठ में चुनौती दी थी। गुरुवार को पीठ के न्यायाधीश विवेक चौधरी ने इडी के निर्देश पर रोक लगाते हुए अभिषेक व उनकी पत् नी को दुबई जाने की अनुमति दे दी।
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ईडी ने जताई देश छोडक़र भागने की आशंका
सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एमवी राजू ने कहा कि दुबई में कोयला तस्करी मामले का मुख्य आरोपी विनय मिश्र छिपा हुआ है। अभिषेक के वहां जाने पर जांच कार्य बाधित होगा। आशंका यह भी है कि कहीं अभिषेक भी देश छोडक़र फरार न हो जाएं। ईडी ने अदालत में यह भी दावा किया है कि अभिषेक वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच कई बार विनय मिश्रा के साथ विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। ईडी ने यह भी सवाल उठाया है कि भारत में इतने सारे बेहतरीन नेत्र चिकित्सा संस्थान होने के बावजूद अभिषेक को दुबई क्यों जाना पड़ रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि अभिषेक किस डॉक्टर का परामर्श लेने दुबई जा रहे हैं।
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इलाज कराने कीं स्वतंत्रता है पालन कर रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश
इधर, अभिषेक के अधिवक्ता सप्तांशु बसु ने कहा कि किसी को कहीं भी इलाज कराने की स्वतंत्रता है। कोई दुबई जाकर या सिंगापुर जाकर इलाज नहीं करा सकता है क्या। उन्होंने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कर ईडी की जांच में पूरी मदद कर रहे हैं।
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जब विनय मिश्रा का पता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ईडी के वकील से पूछा कि अगर केंद्र सरकार को पक्का पता है कि विनय मिश्रा दुबई में हैं, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसपर ईडी के वकील ने कहा कि केंद्र मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। बाद मे न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की यह आशंका कि अभिषेक दुबई से भाग सकता है, निराधार है। अभिषेक का इलाज कहां होगा यह उनके ऊपर है। वे वर्तमान में सांसद हैं। उन्हें दुबई के एक अस्पताल से किसी को अपने साथ ले आने के लिए कहा गया है। वादी अभिषेक बनर्जी अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हैं। इसलिए अदालत उन्हें दुबई जाने की अनुमति देती है। हालांकि, अभिषेक को ईडी को हवाई जहाज का टिकट, होटल और अस्पताल का फोन नंबर जमा करना होगा।

कलकत्ता हाइकोर्ट की अभिषेक बनर्जी को राहत, तीन से दस जून तक जा सकेंगे दुबई
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