केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को करोड़ों रुपए के सारधा चिटफंड घोटाले मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया और पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तार पर रोक लगाने संबंधित कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।
सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के डर से आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के करीब 20 दिन भूमिगत रहने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को यह कह कर 50000 रुपए के दो बांड पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि यह हिरासत में ले कर पूछताछ करने का उपयुक्त मामला नहीं था।
सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के डर से आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के करीब 20 दिन भूमिगत रहने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अक्टूबर को यह कह कर 50000 रुपए के दो बांड पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि यह हिरासत में ले कर पूछताछ करने का उपयुक्त मामला नहीं था।
इसके बाद तीन अक्टूबर को राजीव कुमार बाहर आए और कोलकाता के अलीपुर सेशन कोर्ट में पेश हो कर अग्रिम जमानत ले ली। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उक्त फैसले को चुनौती दी है और चिटफंड घोटाले के बारे में पूछताछ करने के लिए राजीव कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सीबीआई की याचिका की सुनवाई करने की तारीख तय नहीं की है।