West Bengal:आतंकी सगंठन को आर्थिक मदद, एक बांग्लादेशी समेत दो दोषी करार
कोलकाता आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिद्दीन, बांग्लादेश ‘जेएमबी’ के वित्तपोषण के मामले में एक बांग्लादेशी नागरिक समेत दो लोगों को कोलकाता की एक अदालत ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दोषी ठहराया है। सजा की घोषणा 17 मार्च को की जाएगी। दोनों खगड़ागढ़ विस्फोट मामले के अभियुक्त भी हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत किसी विदेशी नागरिक को दोषी ठहराए जाने का यह संभवत: दूसरा मामला है। आतंकी संगठन अल-बदर से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी को 2017 में बेंगलुरु की एक अदालत ने पीएमएलए एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। देश में इस कानून के अब तक 10 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। कर चोरी और काले धन जैसे गंभीर अपराधों की जांच के लिए 2002 में कानून बनाया गया था। जो वर्ष 2005 से लागू है। दोषी ठहराए गए बांग्लादेशी नागरिक का नाम रहमतुल्ला उर्फ साजिद और भारतीय नागरिक मो. बुरहान है। वर्ष 2014 में दोनों को एनआइए ने गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने इनके खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।