विधेयक पर जवाबी भाषण में शहरी विकास मंत्री हकीम ने कहा कि राज्य में मच्छर जनित रोगों का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने नगरपालिकाओं को अलग से धन भी मुहैया कराया है। मच्छरों के लार्वा पनपने पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां-तहां कचरा या खुले में पानी जमा रखने पर दोषियों पर अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रीन एंड क्लीन सिटी का नारा दिया है। इसके तहत सरकार की ओर से हर निकाय को कचरे की ढुलाई के लिए अत्याधुनिक कम्पैक्टर मशीन उपलब्ध कराई है। कुछ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल नगरपालिका कानून के तहत जुर्माने की राशि पहले 50 रु से 500 रु थी जो बढ़ाकर ५० हजार रुपए कर दी जा रही है।
सजा देना नहीं, जागरूकता फैलाना मकसद-मंत्री जुर्माना लगाने से पहले नपा चेयरमैन दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। नहीं मानने पर दोषियों को कोर्ट ऑफ लॉ के दायरे में लाया जा सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नपा या निगम को किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। संशोधन विधेयक के पारित होने पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उ²ेश्य लोगों पर आर्थिक दण्ड लगाना नहीं बल्कि प्रचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना है।