राज्य निर्वाचन आयोग 4 मार्च को राज्य के समस्त जिलों के कलक्टरों की बैठक बुलाई है। राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को संविधान की धारा 243 के के हवाले से कहा है कि आयोग निष्पक्ष व निर्विघ्न चुनाव संपन्न कराने को लेकर स्वतंत्र है। राज्यपाल ने आयोग को सतर्क किया है कि राज्य में चुनाव के दौरान अतीत की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर उन्होंने विशेष रूप से नजर देने का निर्देश दिया।