ममता बनर्जी के सांसद भतीजे व बहू को आखिर मिल ही गई सुप्रीम राहत जानिए कैसे
तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी रुजिरा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे ही दी। दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी।
कोलकाता
Published: May 17, 2022 01:50:10 pm
नई दिल्ली ,कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने डायमंड हार्बर के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया कि दोनों से कोयला घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिग के मामले की पूछताछ दिल्ली की जगह कोलकाता में की जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी अधिकारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे, जांच एजेंसी के काम में राज्य मशीनरी किसी तरह की रुकावट न डाले या हस्तक्षेप करने का प्रयास न करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत की ओर से रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगा दी है।
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पूछताछ से २४ घंटे पहले समन
न्यायधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया कि ईडी को अभिषेक बनर्जी व रुजिरा को पूछताछ के लिए २४ घंटे पहले समन देना होगा ।
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उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आए ईडी
पीठ ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय की जांच में राज्य सरकार किसी भी तरह की रुकावट डालती है तो जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की मशीनरी को ईडी की जांच टीम के किसी सदस्य के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी।
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मनी लांड्रिंग मामले में हो रही पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय बनर्जी दंपत्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज किए गए मामले की जांच कर रहा है। जो सीबीआइ की नवंबर 2020 में दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर है। जिसमें कोयले के अवैध कारोबार का आरोप लगाया गया था।
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राज्य ने दिया पूर्ण सहायता का बयान
इस मामले में राज्य सरकार ने ईडी की जांच टीम को पूर्ण सहायता का वायदा किया है। अदालत में राज्य सरकार ने कहा कि जांच टीम को पूछताछ के लिए ईडी की टीम को पूर्ण सहायता" दी जाएगी। राज्य ने कहा कि ईडी टीम के काम में बाधा डालने की आशंका पूरी तरह से गलत है।
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ईडी ने सीबीआइ कार्यालय के घेराव का तर्क रखा था
ईडी ने अदालत से कहा था कि पूर्व में पश्चिम बंगाल में सीबीआइ कार्यालय का घेराव किया जा चुका है। अभिषेक बनर्जी प्रभावशाली व्यक्ति हंै।

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