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शराब के नशे में पति पत्नी के बीच उपजा ऐसा विवाद 2 बच्चों को भुगतनी पड़ी सजा, पिता ने कर दी हत्या, फिर…..

locationकोंडागांवPublished: May 24, 2020 06:30:04 pm

Submitted by:

Badal Dewangan

दो साल पहले माता पिता के बीच उपजा था विवाद और पिता ने बच्चों कर दी थी हत्या।
 

शराब के नशे में पति पत्नी के बीच उपजा ऐसा विवाद 2 बच्चों को भुगतनी पड़ी सजा, पिता ने कर दी हत्या, फिर.....

शराब के नशे में पति पत्नी के बीच उपजा ऐसा विवाद 2 बच्चों को भुगतनी पड़ी सजा, पिता ने कर दी हत्या, फिर…..

कोण्डागांव- शराब सेवन को लेकर पति-पत्नी के बीच उपजा विवाद इतना बढ़ा कि, पति फलचंद सलाम ने अपने दो नाबालिक बच्चों भूपेंद्र व भूनेष की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामला 19 जनवरी 2018 की रात 8 बजे का होना बताया जा रहा है। इस प्रकरण में शासन की ओर से हेमंत गोस्वामी, अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में अपर लोक अभियोजक हेंमत गोस्वामी ने बताया कि, मृतक भूपेन्द्र और भूनेष दोनों ही आरोपी फूलचंद सलाम एवं सनताबाई के पुत्र थे। घटना वाली रात को बच्चों ने भोजन एक कमरे में सोने चले गए। और इसीबीच दोनों पति-पत्नी में शराब पीने के नाम से विवाद होने लगा व उसका आरोपी पति बडबडाने लगा, जिससे डरकर सनताबाई गांव में बैगा को बुलाने गई, पर रात होने से बैगा नहीं आया। वहां से जब वापस घर आयी तो आरोपी फूलचंद अपनी पत्नी सनताबाई को मारने दौडाया, जिससे डरकर वह अपनी जेठानी पीलाबाई, बिसनबाई के यहां सोने चली गई। सुबह घर आकर देखी तो दोनें बच्चे मृत हालत में बिस्तर में रक्त रंजित पडे थ । फूलचंद सलाम ने रात में भूपेन्द्र एवं भूनेष का चेहरा, सिर, माथा, गले में किसी धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर हत्या कर दी।

कोटवार ने दी थी थाने में सूचना-
ग्राम के कोटवार बीरसिंह मरकाम ने थाना विश्रामपुरी में जाकर घटना की सूचना दी जिस पर थाना विश्रामपुरी में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी. सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को मृतक भूपेन्द्र के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से तथा मृतक भुनेष के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का निर्णय पारित किया।

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