कोटवार ने दी थी थाने में सूचना-
ग्राम के कोटवार बीरसिंह मरकाम ने थाना विश्रामपुरी में जाकर घटना की सूचना दी जिस पर थाना विश्रामपुरी में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी. सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को मृतक भूपेन्द्र के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से तथा मृतक भुनेष के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं पांच हजार रू. के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का निर्णय पारित किया।