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चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद की टीपीनगर स्थित कार्यालय की होगी कुर्की, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

locationकोरबाPublished: Jun 12, 2019 01:14:19 pm

Submitted by:

Vasudev Yadav

चिटफंड कंपनी(Chitfund company) पर प्रशासन(Administration) की बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय(Court) से अंतिम आदेश जारी होने पर होगी कुर्की(seizure)

चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद की टीपीनगर स्थित कार्यालय की होगी कुर्की, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद की टीपीनगर स्थित कार्यालय की होगी कुर्की, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा. मुख्यमंत्री(Chief Minister) भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़(Chhattisgarh0 में चिटफंड कंपनियों(Chitfund companies) के विरूद्ध कार्यवाही कर निवेशकों को उनकी राशि(Zodiac) वापस दिलाने के अभियान में कोरबा कलेक्टर(Korba Collector) किरण कौशल ने भी चिटफंड कंपनी सांई प्रसाद कंपनी(Chitfund Company Sai Prasad Company) के विरूद्ध परिसंपत्तियों के कुर्की(seizure) का अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। इस कंपनी का कार्यालय सांई वन्दा काम्पलेक्स विजया टाकिज के पास टीपी नगर कोरबा में था, जो वर्तमान में बंद है। कंपनी के विरूद्ध बालकोनगर थाना(Balco Nagar Police Station) में धारा 420, 406, 409, 120 बी 34 भादवि और छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफंड धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3, 4, 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कंपनी की इंदिरा व्यवसायिक सह आवासीय केंद्र एवं टीपी नगर कोरबा के अंतर्गत 2400 वर्ग फुट क्षेत्रफल के भूखंड और उस पर बने दो मंजिला पक्के मकान को कुर्की(Zodiac) करने का अंतरिम आदेश कलेक्टर(Collector) ने जारी किया है। उक्त संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(Chief Judicial Magistrate) कोरबा के न्यायालय(Court) में भी प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश जारी हो जाने पर संपत्तियों की कुर्की(Zodiac) की जायेगी।

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लीज को निरस्त कर फिर से नीलामी कर राशि निवेशकों को मिलेगा
कोरबा पटवारी हल्का नंबर 09 की भूमि खसरा नंबर 188/1/ क/1 रकबा 109.35 हेक्टेयर नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि इंदिरा व्यवसायिक सह आवासीय केंद्र एवं टीपीनगर कोरबा के अंतर्गत भूखंड 2400 वर्ग फुट गुरू शरण सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक मेसर्स सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड कोरबा(Manager M / s Sai Prasad Foods Ltd Korba) को नगर पालिक निगम(Municipal Corporation) द्वारा तीस वर्षीय लीज पर दिया गया था।इस भूखंड और उस पर निर्मित दो मंजिला पक्के मकान के संबंध में किसी भी प्रकार की देनदारी एवं ऋण संबंधी दायित्व लीज लेने वाले गुरूशरण सिंह,मेसर्स सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड कोरबा के हैं। । जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चूंकि संपत्ति नगर निगम कोरबा की है और उसे नगर निगम द्वारा संबंधित कंपनी केगुरूशरण सिंहको लीज पर प्रदान किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रदाय लीज को निरस्त कर संपत्ति को पुन: नीलाम कर प्राप्त राशि को निवेशकों को प्रदाय किया जा सकता है। अत: निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार संपत्ति के कुर्की का अंतिरिम आदेश जारी किया गया है और नगर निगम कोरबा को आदेशित किया गया है कि संपत्ति का सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित लीज को निरस्त कर संपत्ति का अधिपत्य भी प्राप्त कर लें।

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