निर्धारित अवधि में मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाने कि स्थिति में मुआवजा ट्रिब्यूनल में वापस जमा कर दिया जाएगा। संघ ने ज्ञापन सौंपक कलक्टर को कहा है कि दुर्भाग्य की बात है इन खातेदारो की जमीन में कोयला उत्खनन का कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन मुआवजा भुगतान अब-तक नहीं किया गया है।
Read more : छात्रों को जानवरों की तरह ढोया मालवाहन वाहन में, 40 हुए थे घायल अब प्रिंसिपल और लेक्चरर पर गिरेगी गाज जिसका प्रमुख कारण यह है की खातेदारों के जमीन संबंधित दस्तावेजों में त्रुटि होने के कारण ये खातेदार मुआवजा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। खातेदारों को अपनी जमीन संबंधित दस्तावेज को दुरुस्त कराने एवं प्रतिलिपि निकलवाने के लिए तहसील और एसडीएम कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। तहसील व एसडीएम कार्यालय के बाबुओं के द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। जिसके कारण प्रभावित किसान अपने दस्तावेज बनवाने में असमर्थ हो जाते हैं।भू विस्थापित संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र राठौर द्वारा कलक्टर कोरबा से राजस्व शिविर के माध्यम से त्रुटि सुधार करने की मांग की है।