scriptनियमों के उल्लंघन पर सिटी बस आपरेटर श्री दुर्गाम्बा पर 10 हजार का अर्थदण्ड, दी गई चेतावनी, पढि़ए खबर… | Custody of 10 thousand on city bus operator Mr Durgambha | Patrika News
कोरबा

नियमों के उल्लंघन पर सिटी बस आपरेटर श्री दुर्गाम्बा पर 10 हजार का अर्थदण्ड, दी गई चेतावनी, पढि़ए खबर…

उन्होंने कहा कि बसों को बीच सड़क में अचानक रोक दिया जा रहा है, जिससे राहगीरों एवं अन्य वाहन चालकों को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है।

कोरबाJan 02, 2018 / 09:07 pm

Vasudev Yadav

नियमों के उल्लंघन पर सिटी बस आपरेटर श्री दुर्गाम्बा पर 10 हजार का अर्थदण्ड, दी गई चेतावनी, पढि़ए खबर...
कोरबा . सिटी बस परिचालन संस्था श्री दुर्गाम्बा ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड को सिटी बस परिचालन में नियमों का उल्लंघन करने तथा पूर्व में मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लेते हुए निगम आयुक्त रणबीर शर्मा ने 10 हजार रूपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही पूर्व में की गई त्रुटियों पर सुधार नहीं किए जाने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है।
कोरबा तथा उसके उपनगरीय क्षेत्रों एवं चांपा-कटघोरा तक श्री दुर्गाम्बा प्रा.लि. द्वारा सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है। समय-समय पर सिटी बसों के संचालन के बाबत मिली शिकायतों पर कोरबा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी कोरबा द्वारा संस्था को कारण बताओ नोटिस देने के साथ-साथ व्यवस्थाओं को सुधारने एवं नियमों के तहत सिटी बस का परिचालन करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु संस्था द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा व्यवस्थाओं को भी नहीं सुधारा गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त सहपदेन सचिव कोरबा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी रणबीर शर्मा ने संस्था पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है।

त्रुटियां बनी जुर्माने का आधार
आयुक्त शर्मा ने श्री दुर्गाम्बा ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड सरदार वल्लभभाई पटेल नगर जमनीपाली के प्रोप्राईटर एस.सुनील को उक्त अर्थदण्ड आदेश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित मार्ग से हटकर अन्य मार्ग पर सिटी बस का परिचालन किए जाने के संबंध में पूर्व में स्पष्टीकरण मांगा गया था किन्तु आज पर्यन्त जवाब नहीं दिया गया। बसों की साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, केयूपीटीएस कोरबा की 48 नग बसों का परिचालन संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई बसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी जानकारी नहीं दी जाती और न ही बसों की उचित मरम्मत कराई जाती, जो कि आरएफ.पी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बसों को बीच सड़क में अचानक रोक दिया जा रहा है, जिससे राहगीरों एवं अन्य वाहन चालकों को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है।

इसी प्रकार कटघोरा जाने वाली बसों का परिचालन कसनिया मोड़ तक किया जाना है किन्तु उक्त बसों का परिचालन वहां तक नहीं किया जा रहा, वहीं बांकीमोंगरा से कोरबा रेलवे स्टेशन तक चलने वाली बसों को कोरबा रेलवे स्टेशन तक न ले जाकर सुनालिया पुल से लौटा दिया जा रहा है। इसी प्रकार सिटी बस के अधिकांश चालक परिचालक निर्धारित ड्रेसकोड अनुसार वर्दी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आयुक्त शर्मा ने इन कारणों से चेतावनी स्वरूप 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि यह राशि तत्काल के यूपीटीएस कोरबा के खाते में जमा करें तथा उक्त त्रुटियों को सुधारे, यदि तत्काल इन त्रुटियों को नहीं सुधारा जाता है तो आरएफ.पी के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।

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