आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है
पुलिस ने बताया कि कुसमुंडा थाना क्षेत्र के गांव कुचैना में रहने वाले कृपाल उर्फ संपत सिंह कुचैना बस्ती में रहने वाले त्रिलोचन दास और टेंगनू दास से वर्ष 2012 में डेढ़ लाख रुपए कर्ज लिया था। रिश्ते में टेंगनू त्रिलोचन का पिता है। पैसे के बदले पिता पुत्र ने संपत की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड को गिरवी रख लिया था। उस समय संपत एसईसीएल की सुराकछार परियोजना में काम करता था।
संपत ने पुलिस को बताया है कि उसने त्रिलोचन और टेंगनू को मूलधन और ब्याज की राशि दोनों चुकता कर दिया था, लेकिन पिता-पुत्र ने पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड घर में कहीं खो जाने की जानकारी देकर नहीं लौटाया था। संपत भी उनके भरोसे में आ गया। उसने न तो नया पासबुक जारी कराया न ही एटीएम कार्ड। खाते को भी होल्ड नहीं कराया। इस बीच संपत एक मई, 2018 को सेवानिवृत्त हो गया। संपत के सेवानिवृत्त होने पर कोयला खान भविष्य निधि में जमा 24 लाख 51 हजार रुपए बैंक खाते में आया। ग्रेज्यूटी के भी 16 लाख 50 हजार रुपए भी मिला।
संपत का आरोप है कि त्रिलोचन और टेंगनू ने छल और धोखे से उसके खाते में जमा 41 लाख रुपए निकाल लिए। इसके लिए चेकबुक और एटीएम कार्ड का उपयोग किया। संपत पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो खाते में रुपए नहीं थे। उसे धोखाधड़ी का पता चला। सेवा निवृत्तकर्मी ने अजाक थाने में पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
ढाई लाख रुपए की मांग
सेवानिवृत्तकर्मी(Retired) ने पुलिस को बताया है कि आरोपी 41 लाख रुपए निकालने के बाद भी ढाई लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उसे धमकी भी दे रहे थे।