पुलिस ने बताया कि 11 जून 2009 को प्रेमलता राठौर की शादी ग्राम सारागांव निवासी मनीष राठौर के साथ हुई थी। विवाह के प्रारंभ में पति पत्नी के रिश्ते ठीक थे। धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ गई। ससुराल में प्रेमलता को दहेज के लिए प्रताडि़त किए जाने लगा। इसके मोबाइल फोन रखने पर भी पति सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने आपत्ति की।
Read more : पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करने गए ग्रामीण को पति ने इस कदर पीटा कि अस्पताल में हो गई मौत महिला का आरोप है कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए पति ने मारपीट कर दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध की बात को स्वीकृत कराया। इसका विडियो भी बनाया। घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर उसके पति मनीष राठौर, सास रेवती राठौर, ससुर रामायण राठौर, परिवार के सदस्य हरीश राठौर, रूकमणी राठौर और मीनाक्षी राठौर के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का केस दर्ज किया है।
महिला की ओर से पुलिस को बताया गया है कि शादी के दौरान दहेज में ससुराल वालों को वासिंग मशीन नहीं मिली थी। दहेज में मिले सामान से भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे।
कार की मांग कर रहे थे। महिला को सात आठ साल का एक बच्चा भी है। ससुराल वाले महिला के चरित्र पर भी संदेह करते थे। पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए आपस में भी बातचीत हुई। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। महिलाा सखी रहेली सेंटर और परिवार परामर्श केन्द्र भी पहुंची।
ससुराल वाले महिला को रखने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन जारी है। किसी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मनीष का परिवार दर्री में रहता है।