भंडारा या प्रसाद वितरण के लिए लेनी होगी अनुमति
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते इसलिए अगर कोई भी भंडारा या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रसाद वितरण कराना चाह रहा है तो पहले उसे निर्वाचन कार्यालय में आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। जिस दिन भंडारा या प्रसाद वितरण होगा उस दिन निर्वाचन कार्यालय से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। अगर इस दौरान कोई प्रत्याशी वहां आकर वोट देने की अपील करता है तो उक्त भंडारे का सारा खर्च उसके खाते में जुड़ जाएगा।
व्यक्तिगत टिप्पणी पर कार्रवाई
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हर एक सभा की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। जाति-धर्म के नाम पर अगर सभा में कोई वोट मांगता है या किसी जाति और धर्म विशेष के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो तुरंत सभा को बंद करके संबंधित के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई होगी।
चलती गाड़ी में लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा महंगा
चुनाव प्रचार के दौरान चलती गाड़ी में अगर किसी दल द्वारा लाउडस्पीकर बजाकर प्रचार किया जाएगा तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन में लाउडस्पीकर सामग्री का परिवहन कर सकते हैं लेकिन चलती गाड़ी में लाउडस्पीकर बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
वाहन में डेढ़ लीटर शराब ही ले जा सकेंगे
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को एक समय में अपने पास कुल डेढ़ लीटर शराब ही रखने या अपनी गाड़ी में रखकर ले जाने की अनुमति होगी। इसमें भी शराब के मूल्य के हिसाब से अधिकतम दस हजार रूपये तक की शराब ही परिवहन की जा सकेगी। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति 750 मिलीलीटर की दो बोतल या 360 मिलीलीटर की चार बोतल या 180 मिलीलीटर की आठ बोतल ही परिवहन कर सकेंगे। बीयर के मामले में यह सीमा चार बोतल होगी।