पान दुकान संचालकों को दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेले या दुकान में विक्रय किए जाने वाले पदार्थ जैसे सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तंबाखू,पाउच, बीड़ी आदि का उपयोग सार्वजनिक स्थान या पान ठेले में किए जाने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जाएगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
कंटेनमेंट जोन में उक्त दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला संचालक जिम्मेदार होगा। नियमों की अनदेखी पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं होने पर दुकान को पुन: बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।