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सहायता बूथ बनाने लेनी होगी अनुमति, एक टेबल, दो कुर्सियां व एक बड़ा छाता ही लगेगा, टेंट लगाने की अनुमति नहीं

- मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की दूरी तक धारा 144
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कोरबा

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Shiv Singh

Nov 16, 2018

सहायता बूथ बनाने लेनी होगी अनुमति, एक टेबल, दो कुर्सियां व एक बड़ा छाता ही लगेगा, टेंट लगाने की अनुमति नहीं

सहायता बूथ बनाने लेनी होगी अनुमति, एक टेबल, दो कुर्सियां व एक बड़ा छाता ही लगेगा, टेंट लगाने की अनुमति नहीं

कोरबा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों की प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करने का निर्देश दिये।

उन्होंने मतदान दिवस को मतदान केंद्र के बाहर राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा लगाये जाने वाले सहायता बूथ के संबंध में बताया कि सहायता बूथ के लिए संबंधित नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत से लिखित में अनुमति लेना आवश्यक है। बूथ में एक टेबल एवं दो कुर्सियां तथा एक बडा छाता या कपड़ा ही लगाया जा सकता है।

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किसी प्रकार की टेंट लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों से बाहरं बूथ लगाने अनुमति जरूरी है। बूथ में किसी प्रकार का प्रलोभन देने एवं मतदाताओं को बुलाने पर कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले में कुल डाक मतपत्रों की संख्या एवं व्यय लेखा के संबंध में जानकारी दी।

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से पूर्व प्रचार-प्रसार, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के संबंध में जानकारी दी। बैठक में राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतदान दिवस एवं मतदान से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में जो भी राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे उसका मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया अनुवीक्षण समिति से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।