केस 01
पुलिस ने दर्री निवासी दिलीप सिंह ३५ वर्ष को रुमगरा के पास १६ पाव देशी शराब के साथ 27 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने की वजह से धारा 34 (१) क से दोषमुक्त किया गया।
केस 2
पताढ़ी निवासी शंकर दयाल 27 वर्ष को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ धारा 34 (२) के तहत कार्रवाई की गई थी। आबकारी विभाग ने जिस क्रेता को भेजकर आरोपी को पकड़वाया, उसे विभाग ने गवाह ही नहीं बनाया। गवाह के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
केस 03
बेलगरी बस्ती निवासी महेत्तर उंराव 60 वर्ष को 30 मई 2019 को 17 पाव देशी शराब के साथ पकड़ा गया था। कई मौके देने के बाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की वजह से कोर्ट ने आरोपी को 34 (१) से दोषमुक्त किया गया।
केस 04
कनबेरी के विनोद कुमार को 17 दिसंबर 20 को 4 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। कोर्ट में गवाह के बयान में विरोधाभाष होने की वजह से साबित नहीं हो सका। इसका फायदा आरोपी को मिला।
केस 05
छुरी के श्याम लाल केंवट को मात्र दो लीटर महुआ शराब के साथ 12 अक्टूबर 18 को पकड़ा गया था। कोर्ट में कई मौके देेने के बाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जिन दो गवाह के बयान लिए गए थे उनके कथन भी समर्थन नहीं करने से आरोपी को दोषमुक्त किया गया।
केस 06
जेंजरा की 30 वर्षीय कुसुम बाई को 8 फरवरी 2017 को सिर्फ दो लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। 34 (२) के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में आबकारी विभाग ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसपर लगा आरोप साबित हो सके।
केस 07
कनबेरी के सुनील लहरे को दो लीटर महुआ शराब के साथ 20 फरवरी 2015 को पकड़ा गया था। इसकी कीमत महज 110 रुपए थी। जप्ती के दौरान जप्ती पत्र में जिन लोगों को साक्ष्य के तौर पर हस्ताक्षर कराया गया। उन्होनें जप्ती कहां से हुआ इसकी जानकारी नहीं दे पाए। लिहाजा कोर्ट ने सुनील को दोषमुक्त कर दिया है।