लम्बे समय से गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने और कोरबा जिले में आतंक फ़ैलाने वाले बदमाश पर रासुका के तहत करवाई कर जिला बदर का आदेश दिया गया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
कोरबा
Published: June 04, 2022 03:35:46 pm
कोरबा। शहर सहित पूरे जिले में लम्बे समय से आतंक फ़ैलाने और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले बदमाश विकास सिंह को कलेक्टर ने जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। बदमाश को अगले एक साल तक जिला कोरबा और कोरबा जिले से लगे जिलों से बाहर रहना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन 24 घंटे के भीतर किया जाना है। दरअसल बदमाश विकास सिंह वर्ष 1995 से जिले और आसपास के इलाकों में हो रही गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। उसके खिलाफ मारपीट, बलात्कार, छेड़छाड़, शासकीय कार्य में बाधा डालना सहित लगभग 20 मामले दर्ज हैं।
बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कई प्रतिबंधक कर्रवाई पूर्व में भी किए, लेकिन उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं आया जिसके बाद उसे बदमाशों की लिस्ट में शामिल कर उसकी निगरानी की जा रही थी। इसके बावजूद भी उसकी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। जिसे देखते हुए करीब 6 महीने पहले एसपी ने कलेक्टर को विकास सिंह को कोरबा जिले से जिला बदर किए जाने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी न्यायालय कोरबा में विधिवत सुनवाई के बाद आज विकास पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर जिला बदर का आदेश पारित कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कोरबा कलेक्टर रानू साहू से बदमाश विकास सिंह को जिला बदर करने की मांग की थी। जिसपर कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने आदेश पारित कर बदमाश को एक साल के लिए जिला कोरबा और कोरबा जिले से सटे जिलों से बाहर रहने का आदेश पारित किया है।
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