घटना के संबंध में बताया जाता है कि राताखार बजरंग चौक निवासी बंधुराम उरांव गुरुवार सुबह बकरी चराने के लिए गया था। दोपहर को घर लौटा तो साथ में कनकी पुटू भी लेकर आया। परिवार की महिलाओं ने पुटू को बनाया। दोपहर दो से ढाई बजे के बीच सभी ने भोजन के साथ पुटू खाया। इसके थोड़ी देर बाद परिवार के सदस्यों ने उल्टी की शिकायत की।
पहले तो परिवार ने सोचा कि थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उरांव परिवार की हालत और खराब होने लगी। परिवार के सभी सदस्यों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए जगतराम ने बताया कि गुरुवार को बंधुराम हसदेव बांयी तट नहर के बांध से कनकी पुटू निकालकर घर लाया था। इसे खाने के बाद परिवार के सदस्यों की हालत बिगड़ गई।
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परिवार के जिन सदस्यों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसमें बंधुराम उरांव 65, जानकी बाई 58, पुसऊ उरावं 40, जगत बाई 29, धनबाई 22 और सात साल की बच्ची प्राची शामिल है। धनबाई गर्भवती है।
परिवार के जिन सदस्यों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उसमें बंधुराम उरांव 65, जानकी बाई 58, पुसऊ उरावं 40, जगत बाई 29, धनबाई 22 और सात साल की बच्ची प्राची शामिल है। धनबाई गर्भवती है।
ऑटो में पहुंचे अस्पताल
परिवार के सदस्य किराए के आटो में जिला अस्पताल पहुंचे थे। बताया जाता है कि संजीवनी चालकों की बेमियादी हड़ताल के कारण उनतक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। परिवार को मजबूरी में निजी आटो से अस्पताल आना पड़ा।
——————- स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध
कोरबा. ञ्च पत्रिका. पुलिस अधीक्षक कोरबा मयंक श्रीवास्तव ने प्रात: एवं सायंकाल स्कूल के समय पर छोटे-छोटे बच्चों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्ग सीएसईबी चौक से बुधवारी बाजार (बुधवारी बायपास) से गुुरु घासीदास चौक से सेंट्रल वर्कशाप मानिकपुर तक प्रतिदिन प्रात: 07 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं शाम 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है।
कोरबा. ञ्च पत्रिका. पुलिस अधीक्षक कोरबा मयंक श्रीवास्तव ने प्रात: एवं सायंकाल स्कूल के समय पर छोटे-छोटे बच्चों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्ग सीएसईबी चौक से बुधवारी बाजार (बुधवारी बायपास) से गुुरु घासीदास चौक से सेंट्रल वर्कशाप मानिकपुर तक प्रतिदिन प्रात: 07 बजे से दोपहर एक बजे तक एवं शाम 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है।