दरअसल हत्या की रात ठेकेदार व नौकर ने साथ बैठकर शराब पी। इस दौरान नौकर ने अपनी गर्लफे्रंड की तस्वीर दिखाई। यह देख ठेकेदार ने उससे कहा कि इसे एक रात के लिए मेरे पास छोड़ देना। यह सुनते ही नौकर ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजन अधिकारी रोहित राजवाड़े ने बताया कि 24 सितंबर, 2019 को शहर के दादरखुर्द परशुराम नगर में रहने वाले रामबाबू शर्मा की लाश मकान के अंदर एक कमरे में मिली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की। हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में रामबाबू के नौकर नारायण यादव को गिरफ्तार किया था।
उसके खिलाफ कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला चल रहा था। कोर्ट ने नारायण को दोषी ठहराया तथा शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा की अदालत ने नारायण यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई।
ये था मामला
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि नारायण यादव ठेकेदार बाबूराम का नौकर था। उसकी गाड़ी चलाता था। मृतक के घर में रहता था। 24 सितंबर 2019 को रामबाबू ने नारायण यादव को घर बुलाया था। रात को दोनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी। बातचीत के दौरान नारायण यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर रामबाबू को मोबाइल वॉट्सएप पर दिखाई। तस्वीर को देखकर रामबाबू की नीयत डोल गई थी।
नारायण से एक रात के लिए गर्ल फ्रेंड को रामबाबू ने अपने पास छोडऩे के लिए कहा। यह बात नारायण को नागवार गुजरी थी। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगी। रामबाबू ने नारायण को भला बुरा कहा था।
आवेश में आकर नारायण ने रामबाबू के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था। शरीर को चाकू से गोद दिया था। वह ठेकेदार को चाकू से गोदता और डंडे से तब तक पिटता रहा, जब तक की मौत नहीं हो गई।
लाश को घसीटते हुए पलंग के पास छोड़ा
ठेकेदार रामबाबू को मारने के बाद शव को घसीटते हुए नारायण बेड रूम तक ले गया। पलंग के पास शव को रखकर बिस्तर और आलमारी से कपड़ों को निकालकर ढक दिया था। घर से बाहर निकलते समय नारायण ने रामबाबू के मकान की गेट पर ताला लगा दिया था।
आलमारी मेंं रखे 7 हजार रुपए और घर से रामबाबू की बोलेरो गाड़ी लेकर भाग रहा था। रास्ते में बिल्हा के पास नारायण की बोलेरो दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उसे गंभीर चोटें आई थी।
सड़क दुर्घटना को लेकर पुलिस ने नारायण से पूछताछ की थी, इसमें हत्या का खुलासा हुआ था। इसके बाद बिल्हा पुलिस ने नारायण को गिरफ्तार कर कोरबा पुलिस के हवाले कर दिया था।