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#ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आरोपी शराब ठेकेदार एक साल से फरार

locationकोरबाPublished: Mar 04, 2019 09:08:28 pm

Submitted by:

Rajkumar Shah

शराब दुकान की आड़ में धोखाधड़ी

शराब दुकान की आड़ में धोखाधड़ी

शराब दुकान की आड़ में धोखाधड़ी

कोरबा. शराब दुकान की आड़ में लाखों रुपए के ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपों को गंभीर माना है। इसबीच पुलिस ने कोर्ट में प्रतिवेदन दायर करके बताया है कि आरोपी शराब ठेकेदार एक साल से फरार हैं।

शराब दुकान की आड़ में धोखाधड़ी के आरोप में कोसाबाड़ी के पार्षद अमरनाथ अग्रवाल और शराब दुकान के ठेकेदार राजेश ताम्रकार के खिलाफ मानिकपुर चौकी में केस दर्ज है। राजेश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोरबा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु जैन की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
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अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस ने डेस डायरी मांगकर अवलोकन किया। राजेश पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार प्रभा कम्यूनिकेशन को मुड़ापार शराब दुकान संचालित करने के लिए वर्ष २०१६- १७ में आबकारी विभाग से लाइसेंस मिला था। इसका मालिकाना हक राजेश ताम्रकार के पास था। दुकान संचालित करने के लिए राजेश ताम्रकार और अमरनाथ के एक बीच मुख्तियारनामा हुआ था।
इसकी शर्त के अनुसार दुकान संचालन अमरनाथ के पास था। राजेश और अमरनाथ ने तजीनदर सिंह धाधा नाम के व्यक्ति से शराब दुकान में ६५ लाख रुपए से अधिक का निवेश कराया। तजीनदर का आरोप है कि दोनों आरापियों ने पैसे नहीं लौटाए। तजीनदर की रिपोर्ट पर पुलिस केस दर्ज करके जांच कर रही है।
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