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देश का एेसा जिला जहां दीपावली पर पटाखे फोडऩे पर होगी सजा!

locationकोरबाPublished: Oct 28, 2016 06:24:00 pm

Submitted by:

Ashish vajpayee

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड में एसडीएम ने तय की समय सीमा, जारी किए आदेश, 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा

District in the country where is punishment for th

District in the country where is punishment for the Crackers!

दीपावली पर्व का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों के जेहन में नए कपड़े, व्यंजन और पटाखे सबसे पहले आते हैं। या यूं कहे कि इनके बिना पर्व मानो बदरंग सा महसूस होता है। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड में दिवाली लोगों को पटाखे फोडऩे से पहले घड़ी और स्थान पर निगाह डालनी होगी। क्योंकि यहां पटाखे फोडऩे को लेकर एसडीएम ने आदेश जारी किए हैं। जिसको न मानने पर भारतीय दंड संहिता के आधार पर कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि उपखंड मजिस्ट्रेट गोपालसिंह शेखावत ने चिकित्सालय, न्यायालय, शिक्षण संस्थाओं तथा धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की परिधि में तथा त्यौहार पर रात 10 से सुबह 8 बजे तक फायर क्रेकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
उपखंड मजिस्ट्रेट शेखावत ने भादंस की धारा 144 के तहत नगर के बोहरा मस्जिद नाके से भोई का चौराहा, सब्जी बाजार, पारस टेलर गली, मांडवी चौक, पोल का कोठा, जैन बोर्डिंग गली, कसारा चौक, पुजारावाड़ा, आयुर्वेद औषद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सालय, विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, मुख्य चौराहा, पेट्रोल पंप एरिया तथा अन्य आबादी व धार्मिक स्थलों पर दीपावली पर पटाखे आतिशबाजी आदि की ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री का अधिक मात्रा में करने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा।
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