script

3 बच्चों के पिता ने पिटाई कर पत्नी को घर से निकाला, बोला- अब तुम्हे नहीं रखूंगा, करूंगा दूसरी शादी

locationकोरीयाPublished: Jan 25, 2020 06:27:08 pm

Chhattisgarh crime: मायके वाले जब समझौता कराने की बात करने लगे तो दूसरी शादी करने की दी धमकी, थक-हारकर पत्नी ने थाने में दर्ज कराया अपराध

3 बच्चों के पिता ने पिटाई कर पत्नी को घर से निकाला, बोला- अब तुम्हे नहीं रखूंगा, करूंगा दूसरी शादी

Beaten

बैकुंठपुर. शराब के नशे में एक युवक अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करता था। शादी के 12 साल गुजरने के बाद 3 बच्चे भी हैं, इसके बाद भी उसका रवैय्या नहीं बदला। बीच-बीच में वह पत्नी को दहेज की बात को लेकर भी प्रताडि़त करता था। 6 महीने पूर्व रात में उसने शराब के नशे में पत्नी की हाथ-मुक्के व लात से पिटाई कर घर से निकाल दिया।
पत्नी ने पड़ोसी के घर रात बिताई और दूसरे दिन मायके आ गई। जब मायके वाले उससे समझौते की बात करने लगे तो उसने कहा कि वह उसे नहीं रखेगा और दूसरी शादी करेगा। इसके बाद पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। (Chhattisgarh crime)

कोरिया जिले के बैकुंठपुर से लगे ग्राम कसरा निवासी ललिता बाई ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया है कि वह अपने मायके रहती हैं। करीब १२ साल पहले उसकी शादी ग्राम ढोढ़ीबहरा निवासी हरि सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति शराब पीकर गाली-गलौज कर मारपीट करता आ रहा था।
हमारे 3 बच्चे है। उसने बताया कि पति आए दिन मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहा है। 15 जून 2019 को पति ने गाली-गलौज कर हाथ मुक्का, लात से मारपीट कर घर से निकाल दिया था।
इस दौरान रात करीब 11 बजे पड़ोसी के घर में जाकर रात में रुकी थी और अगले दिन सुबह अपने घर गई थी। लेकिन मेरे पति ने दोबारा गाली देते जान से मारने की धमकी दी और मारने के दौड़ाया था। इसके बाद मैं भाग कर अपने मायके आ गई।

दूसरी शादी करने की दी धमकी
पीडि़ता ने बताया कि उसके माता-पिता को उसने जब यह बात बताई तो समझौता कराने गए थे। वहां भी फिर से झगड़ा करने लगा और बोला कि तुमको नहीं रखूंगा। मैं दूसरी शादी करूंगा। मामले में मैंने परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदन लगाया था। परामर्श केंद्र में मेरे पति को बुलवाए, लेकिन वह नहीं आया।
इस पर परामर्श केंद्र से थाना भेजने के बाद अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी पति के खिलाफ धारा 294, 323, 498-ए, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

कोरिया जिले की क्राइम की खबरें पढऩे के लिए क्लिक करें- Koria Crime

ट्रेंडिंग वीडियो