महिला जनपद अध्यक्ष का आरोप है कि 13 सितंबर को ब्लॉक ऑफिस से बाहर निकलते ही पंचायत सचिव ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था।
इस संबंध में जनकपुर पुलिस ने बताया कि विकासखण्ड भरतपुर की जनपद अध्यक्ष सुखवंती सिंह ने एक महीने पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ग्राम पंचायत माड़ीसरई-बड़वाही के सचिव वैदेशी शरण तिवारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।
इस संबंध में जनकपुर पुलिस ने बताया कि विकासखण्ड भरतपुर की जनपद अध्यक्ष सुखवंती सिंह ने एक महीने पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ग्राम पंचायत माड़ीसरई-बड़वाही के सचिव वैदेशी शरण तिवारी पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।
महिला जनपद अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में बताया था कि 13 सितंबर की दोपहर करीब 3 बजे अपने ऑफिस से बाहर आ रही थी। इसी समय सचिव तिवारी मुझे जनपद कैंपस में दिखाई दिया।
उससे मैंने 6 सितंबर की घटना के बारे में कहा कि भाई तुम बिना देखे, सुने, समझे मेरे बारे में गलत आरोप लगाकर क्यों बात कर रहे थे। इतना कहते ही सचिव आग बबूला होकर गाली गलौज करने लगा। वहीं सचिव ने कहा कि हमारा सचिव संघ एकता बनाकर रखता है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे ज्यादा अध्यक्षी चढ़ गई है।
ऐसा कहकर धमकी दी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धक्का-मुक्की करने लगा। घटना स्थल मंै अपने बचाव में उसे पीछे की तरफ हटाई, फिर भी करीब पांच-दस मिनट तक वह धक्का-मुक्की करता रहा।
जांच पश्चात सचिव के खिलाफ अपराध दर्ज
पुलिस ने बताया कि मामले में शिकायत की जांच में जनपद अध्यक्ष एवं गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद पाया गया कि घटना 6 व 13 नंवबर को ग्राम पंचायत माड़ीसरई के सचिव वैदेशी शरण तिवारी ने मोबाइल से जनपद पंचायत कार्यालय प्रांगण में गाली-गलौज, मारपीट करने की धमकी दी है।
बैकुंठपुर थाने में आरोपी पंचायत सचिव के खिलाफ धारा 294, 506, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
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