जब वह मायके चली गई तो पति एक माह बाद वहां भी पहुंच गया और विवाद करने लगा। यहां भी उसने यही बात दोहराई और दूसरी शादी करने की धमकी दी। इसके बाद पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में परिवार दायर किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
(Dowry greedy)
कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ निवासी आरती यादव (26) का विवाह 28 जनवरी 2016 को ग्राम पथखई सोहागपुर मध्यप्रदेश निवासी कमलेश यादव पिता उमा प्रसाद यादव के साथ हुआ था। शादी के पहले दिन से ही उसे दहेज की डिमांड को लेकर प्रताडि़त किया जाने लगा।
ससुराल वाले कहते थे कि तेरा बाप गरीब है और दहेज में कुछ भी नहीं दिया है। ससुराल पक्ष के लोग गाली-गलौज कर मायके से मोटर साइकिल, टीवी एवं 1 लाख नकद लगाने दबाव डालने लगे। कुछ महीने बाद महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष के व्यवहार में बदलाव नहीं आया।
घटना तिथि 9 सितंबर 2018 को दोपहर 3 बजे आरोपी पति ने महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की और सिर का बाल पकडकर घर से घसीटकर बाहर निकाल दिया था। इस दौरान पति ने धमकी देकर कहा कि नगद, बाइक व टीवी का पैसा हो जाएगा, तब यहां आना नहीं तो मत आना।
अगर खाली हाथ आई तो जलाकर मार डालूंगा। इसके बाद वह ससुराल से पैदल चलकर किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन में बैठकर अपने मायके मनेन्द्रगढ़ आ गई।
पति ने दूसरी शादी करने की दी धमकी
8 अक्टूबर 2019 को आरोपी पति अपने ससुराल पहुंचा और दहेज के सामान को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगा। किसी तरह रातभर रुकने के बाद सुबह दुधमुंहे बच्चे को लेकर जबरन जाने लगा। आसपास के लोगों के बीच-बचाव करने और समझाने के बाद माना। इस दौरान यह कहते हुए चला गया कि नकद, बाइक व टीवी लेकर आना नहीं तो मंै दूसरी शादी करूंगा।
कोर्ट के आदेश पर पति के खिलाफ अपराध दर्ज
पति की धमकी से डरी पीडि़ता ने मनेन्द्रगढ़ थाना में लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। मामले में पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे पीडि़ता ने मनेंद्रगढ़ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई।
न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई कर आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 498-ए के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
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