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मनरेगा में 13.25 लाख का फर्जीवाड़ा, सीईओ ने तकनीकी सहायक को किया बर्खास्त

locationकोरीयाPublished: Jun 04, 2021 09:34:58 pm

Dismissed: रिटर्निंग वाल व गोठान (Gothan) में बिना कार्य कराए कर दिया था मूल्यांकन-सत्यापन, तकनीकी सहायक (Technical assistant) का यह कार्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी आता है

Technical assistant

Jila Panchayat Koria

बैकुंठपुर. मनरेगा में 13.25 लाख का फर्जीवाड़ा (Corruption) करने वाले तकनीकी सहायक (संविदा) अशोक नारायण बैरागी को बर्खास्त कर दिया गया है। सीईओ ने आदेश जारी कर यह कार्रवाई की है। तकनीकी सहायक द्वारा रिटर्निंग वाल व गोठान में बिना कार्य कराए काम का मूल्यांकन व सत्यापन कर दिया था।

बैकुंठपुर विकासखण्ड में पदस्थ तकनीकी सहायक (Technical Assistant) अशोक नारायण बैरागी ने ग्राम पंचायत मोदीपारा में बनने वाले रिटेनिंग वाल निर्माण में भारी गड़बड़ी की थी। जिला स्तरीय कमेटी की जांच में लापरवाही पूर्वक कार्य कराने, गलत मूल्यांकन कर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराने सहित 2.29 लाख की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित मिला।

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वहीं ग्राम पंचायत नरकेली में रोजगार गारंटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य की जांच में बिना कार्य कराए फर्जी मूल्यांकन के आधार कार्य का सत्यापन कराकर 10.96 लाख का गलत भुगतान कराने नस्ती प्रस्तुत करना प्रमाणित पाया गया।
जिला स्तरीय कमेटी की जांच की गड़बड़ी प्रमाणित होने एवं तकनीकी सहायक को अनियमितता में दोषी पाए जाने पर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसमें तकनीकी सहायक द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
जांच में पाए गए तथ्यों के अनुसार तकनीकी सहायक ने मनरेगा प्रावधानों के विपरीत, पदीय कर्तव्यों के प्रति जानबूझकर घोर लापरवाही बरती थी। तकनीकी सहायक का यह कार्य गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी आता है। जिला पंचायत सीइओ कुणाल दुदावत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की संविदा सेवा में वृद्धि नहीं कर संविदा सेवा समाप्त (बर्खास्त) कर दी है।

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जनपद पंचायत की गोपनीय रिपोर्ट में औसत श्रेणी मिला
जनपद पंचायत बैकुंठपुर ने मनरेगा में कार्यरत तकनीकी सहायक अशोक नारायण बैरागी की गोपनीय रिपोर्ट में औसत श्रेणी दिया है। मामले में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, कर्तव्यों के प्रति जानबूझकर लापरवाही एवं सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने सेवा में वृद्धि करने से पहले रिव्यू किया गया।
मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 (संविदा नियुक्ति के नियम 11 तथा नियम 15 के उप नियम-3) के प्रावधान अनुसार संविदा सेवा समाप्त (Dismissed) कर दी गई है। बर्खास्त तकनीकी सहायक को वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में किए गए सेवाओं का वेतन भुगतान किया जाएगा। बर्खास्तगी का आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।

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