25 लाख का मकान बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी, बिल्डर व पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Fraud case: पीडि़त से रुपए लेने के बाद मकान की जगह दुकान नुमा मकान (House) दिया, 22.5 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाकर की थी थाने (Police station) में शिकायत

बैकुंठपुर. एमएलए नगर में मकान बिक्री करने के नाम पर दुकान बनाकर देने वाले बिल्डर व पत्नी (Fraud) के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दरअसल आरोपियों ने 25 लाख में 1500 वर्गफीट बिल्ड अप एरिया में मकान बनाकर देने कहा था, लेकिन 230 वर्गफीट में ही दुकाननुमा मकान बना कर दिया गया है। इसकी शिकायत पीडि़त द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी। (Fraud case)
कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित एमएलए नगर निवासी रामजी सिंह रवि उर्फ राम कुमार रवि ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2017 में मां वैष्णो एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित आवासीय कॉलोनी के संचालक संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल से संपत्ति खरीदने बात की थी।
इस दौरान संचालक अग्रवाल ने 25 लाख में 1500 वर्गफीट बिल्ड अप एरिया में मकान बनाकर देने कहा था, लेकिन 230 वर्गफीट में ही दुकाननुमा मकान बना कर दिया गया है। मकान के एवज में मुझे 25 लाख रुपए भुगतान करना था। खरीदी की बात पक्की होने के बाद सेंट्रल बैंक बैकुंठपुर में आवास ऋण (Home loan) के लिए आवेदन दिया।
वहीं बिल्डर अग्रवाल को 10 मई 2017 को यूनियन बैंक के चेक माध्यम से 1 लाख एडवांस दिया था। अपनी पत्नी रिपल सिंह, परिचित मो. तबरेज के साथ संचालक संजय अग्रवाल को एमएलए नगर कार्यालय में उनकी पत्नी सीमा अग्रावल की मौजूदगी में दिया था। वहीं 7 लाख किस्तों मे नकद भुगतान किया था।
काफी दिन तक मेरे मकान का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो संजय अग्रवाल से पैसे वापस करने बात की। तब उसने मुझे लगभग 230 वर्गफीट का एक दुकाननुमा घर दे दिया और वचन देकर कहा कि जल्द ही आवास बनाकर देगा। बाकी पेपर तैयार रखने बोला गया।
रुपए भी नहीं लौटा रहे
पीडि़त रामजी सिंह का कहना है कि आज तक मां वैष्णो एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक संजय अग्रवाल, सीमा अग्रवाल द्वारा पैसे लेने के बाद भी मुझे मकान बना कर नहीं दिया गया है। वहीं जब भी बिल्डर से मेरी मुलाकात होती थी तो पैसे वापस करने कहता था। लेकिन वे मकान बनाकर देने की बात कह कर टाल जाते थे।
कुछ दिन पहले नगर पालिका ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की, तब मेरा पैसा डूब जाने का भय से संचालक से तत्काल पैसे वापस करने या मकान बना कर कही थी। उस समय मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया।
उसने बताया कि बिल्डर (Builder) ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर मेरा 22.5 लाख हड़प लिया गया है। मामले में पुलिस ने धारा 120, 34, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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