script245 रुपए का सेनिटाइजर 1700 रुपए में बेचा, महिला एसडीएम ने छापा मारकर मेडिकल स्टोर किया सील | Medical store seal: 245 Rs sanitizer sold in 1700 Rs, SDM sealed store | Patrika News

245 रुपए का सेनिटाइजर 1700 रुपए में बेचा, महिला एसडीएम ने छापा मारकर मेडिकल स्टोर किया सील

locationकोरीयाPublished: Apr 29, 2021 05:47:15 pm

Medical store seal: आपदा को अवसर बनाकर मेडिकल संचालक (Medical owner) द्वारा दर से कई करीब 7 गुना अधिक कीमत में बेचा गया सेनिटाइजर (Senitizer), थमाया गया कच्चा बिल, ग्राहक ने की शिकायत

Medical store

Medical shop sealed

मनेंद्रगढ़. कोरोना महामारी (Corona pandemic) जैसी आपदा को अवसर मानते हुए कई लोग कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। उन्हें दूसरे की मुश्किल घड़ी की जगह अपनी जेबें भरने से मतलब है। ऐसा ही एक मामला कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से सामने आया है।
यहां एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा लॉकडाउन (Lockdown) अवधि में 245 रुपए के सेनिटाइजर को 1700 रुपए में बिक्री किया गया। वहीं ग्राहक को कच्चा बिल भी थमा दिया गया। इसकी शिकायत मिलते ही एसडीएम ने जांच की और सेनिटाइजर की कालाबाजारी करने पर मेडिकल स्टोर को सील (Medical store seal) कर दिया है।

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कोरिया जिले के नगर पालिका मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में संचालित मनीष मेडिकल स्टोर में सेनिटाइजर की कई गुना कीमत बढ़ाकर बिक्री करते समय पकड़ा गया है। मेडिकल स्टोर संचालक ने एक ग्राहक को 245 रुपए के सेनिटाइजर को 1700 रुपए में बेचा और ग्राहक को कच्चा बिल थमा दिया था।
मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर (SDM) व ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर में दबिश दी। मामले में मेडिकल स्टोर को सील (Medical store seal) कर औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

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मनमानी कीमत पर बेच रहे दवाइयां
गौरतलब है कि मनेंद्रगढ़ के कई मेडिकल स्टोर में मनमानी कीमत पर दवाइयां, सेनिटाइजर, ऑक्सीमीटर सहित अन्य मेडिकल की चीजें बिक्री करने लगातार शिकायत मिल रही थी।


मेडिकल स्टोर में रेट लिस्ट चस्पा करना होगा
एसडीएम ने मनेन्द्रगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर (Medical store) संचालकों को सेनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर के रेट बाहर दीवार पर चस्पा कराने निर्देश दिए हैं।
इससे लोगों को कीमत का पता चल सकेगा और जरूरी सामानों में कालाबाजारी (Black marketing) पर रोक लगेगी। मेडिकल संचालकों को सख्ती चेतावनी दी गई है कि कोई भी इन सामानों को बढ़े कीमत पर बेचता है तो उसके खिलाफ भी औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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