जब नाबालिग ने अपने माता-पिता के साथ थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई तो आरोपी श्रमिक नेता व महिला फरार हो गए थे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि दोनों तमिलनाडू में हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।
कोरिया जिले के चिरमिरी, रेस्क्यू कॉलोनी सोनामनी निवासी आरोपी अंबिकेश्वर सिंह पिता अवध बिहारी सिंह के खिलाफ 17 वर्षीय एक नाबालिग ने 20 दिन पूर्व अनाचार व गर्भपात (Rape and abortion) कराने की शिकायत चिरमिरी थाने में दर्ज कराई थी।
मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(ढ)(च),34, ४,6,5(ढ) पाक्सो एक्ट 3(2-5)एसटी-एसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। चिरमिरी सीएसपी को प्रकरण में विवेचना अधिकारी बनाया गया है। अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था।
थाना प्रभारी विमलेश दुबे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तमिलनाडू भेजी गई थी। इस दौरान तमिलनाडू के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई थी। काफी खोजबीन के बाद आरोपी अंबिकेश्वर और सह आरोपी युवती इंजोरिया बाई को तमिलनाडू से गिरफ्तार कर कोरिया लाया गया है। वहीं दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
जबरन कराया था गर्भपात
पुलिस के अनुसार अनाचार (Rape and abortion) का आरोपी अंबिकेश्वर के खिलाफ खडग़वां थाने में भी धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इसमें काफी लंबे समय से फरार है। वहीं आरोपी के खिलाफ पहले भी विभिन्न अपराध दर्ज है और बहुत ही शातिर आरोपी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नाबालिग करीब 7 माह की गर्भवती थी।
इसके बाद आरोपी ने जबरन बैकुंठपुर के एक प्राइवेट डॉक्टर के पास नियम विरुद्ध तरीके से गर्भपात कराया गया था। पुलिस की जांच के दायरे में डॉक्टर को भी रखने की बात कही जा रही है। फिलहाल नाबालिग के प्रकरण में सीएसपी को विवेचना अधिकारी बनाने से हर पहलू की बारीकी से जांच चल रही है।
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