वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को सहायक शिक्षक के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत अपराध पंजीबद्ध करने पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में एसडीएम-तहसीलदार जैसे अधिकारी भी जुड़े हैं।
गौरतलब है कि सहायक शिक्षक सिंह ने 22 मार्च की रात करीब 12.12 बजे ‘बीएलओ’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप में 5 पोर्न वीडियो और 7 पोर्न फोटो सेंड कर दिया था। मामले में खडग़वां तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में गुरुजी को विकासखण्ड शिक्षा कार्यालय बैकुंठपुर अटैच किया गया है।
साइबर क्राइम के तहत अपराध दर्ज कर जांच होगी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को प्राथमिक शाला कदरेवां के शिक्षक रंजीत सिंह के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करने पत्र लिखा है।
पुलिस अधीक्षक को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि बीएलओ व्हाट्सएप गु्रप में पोर्न वीडियो व फोटो पोस्ट साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। ऐसे में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए।