मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट बैकुंठपुर के प्रस्तुतकार नवल प्रसाद यादव ने कोतवाली पुलिस को आवेदन सौंपा है। इसमें लिखा है कि 27 दिसंबर २०18 को थाना चरचा में धारा 323, 324, 75, 82 किशोर न्याय अधिनियम के आरोपी अरविंद कुमार की जमानतदार गया प्रसाद पिता कांसी राम बरगाह ग्राम बसदेवपुर द्वारा 10 हजार रुपए की जमानत ली गई थी।
ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड का सत्यापन कराने पर जमानतदार की 10 साल पहले मौत होना पाया गया है। वहीं भूमि खसरा नंबर 131, रकबा 1.084 हेक्टेयर नारायण सिंह, शिवनारायण जेठ पिता गया प्रसाद के नाम दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र व अन्य विवरण में समानता नहीं होने से आधार कार्ड सत्यापन नहीं हुआ है।
मतदाता परिचय पत्र में गया प्रसाद अहीर पिता बृजलाल अहीर दर्ज है। यह व्यक्ति फर्जी जमानतदार के रूप में खड़ा होना प्रतीत होता है। प्रस्तुतकार ने न्यायालय का लिखित प्रतिवेदन पेश कर अपराध पंजीबद्ध करने पर आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
10 साल पहले जमानतदार की मौत होने की पुष्टि
प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अपराधिक प्रकरण में जमानतदार गया प्रसाद पिता काशी राम (58) जाति बरगाह निवासी बसदेवपुर, थाना-तहसील बैकुंठपुर कोरिया द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रमांक 1187/2018 में आरोपी अरविंद कुमार पिता राजाराम कुमार की दस हजार रुपए की जमानत ली गई।
तहसील के प्रतिवेदन में जमानतदार गया प्रसाद पिता काशी राम की दस वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। पहचान पत्र, जमानतदार के प्रेषित आदेश अनुसार ऋण पुस्तिका, सत्यापन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सीआरएमपी क्रमांक 62/18 में पारित आदेश के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही करने प्रस्तुत है।