इस मामले में जब एसपी से पूछा गया तो बिना जवाब दिए सवाल पूछने के कुछ घंटे बाद कार्रवाई करने की सूचना भेजी गई। पत्रिका टीम की पुलिस अधीक्षक से सवाल पूछने के बाद करीब 4 घंटे के भीतर जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से कार्रवाई करने की प्रेस नोट जारी कर दी गई।
पत्रिका अखबार ने ६ नवंबर के अंक में भाजपा की नामांकन रैली में खुली जीप में शान से बैठा जिलाबदर किया गया आरोपी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें जिला दण्डाधिकारी द्वारा 25 अक्टूबर को जिलाबदर की कार्रवाई करने के आठवें दिन १ नवंबर को भाजपा की नामांकन रैली व शक्ति प्रदर्शन में खुली जीप में शामिल होने का खुलासा किया गया था।
पत्रिका टीम ने खबर प्रकाशित करने से पहले पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला से मामले को लेकर सवाल पूछा था और आनन-फानन में उसी दिन रात 8.02 बजे जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम प्रेस नोट जारी कर विकासखण्ड बैकुंठपुर गढ़ेलपारा निवासी प्रभाकर सिंह कुशवाहा, महलपारा निवासी फिरोज खान को जिला बदर करने की जानकारी दी।
इसमें दोनों आरोपी को कोरिया सहित सभी समीपवर्ती सूरजपूर, सरगुजा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, बिलासपुर एवं कोरबा जिले में आगामी 3 माह तक नहीं रह पाने का उल्लेख किया गया है।
यह था मामला
जिला दण्डाधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कुल 15 अपराधिक प्रकरणोंं को ध्यान में रखकर 25 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत आरोपी प्रभाकर सिंह को जिलाबदर की कार्रवाई कर दी थी।
यह था मामला
जिला दण्डाधिकारी नरेंद्र कुमार दुग्गा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कुल 15 अपराधिक प्रकरणोंं को ध्यान में रखकर 25 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत आरोपी प्रभाकर सिंह को जिलाबदर की कार्रवाई कर दी थी।
जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा था कि दाण्डिक प्रकरण में संलग्र समस्त दस्तावेजों का अवलोकन से यह पुष्टि होती है कि आरोपी वर्ष 2004 से 216 तक लगातार अपराधिक प्रकरणों में संलिप्त है।
समस्त अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति नहीं होने से एक पक्षीय कार्रवाई करने पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी के प्रतिवेदन को आधार माना गया है। इधर आरोपी सिंह भाजपा की नामांकन व शक्ति प्रदर्शन रैली में 1 नवंबर को मौजूद था।