scriptसरगुजा संभाग का यह जिला 11 से 19 अप्रैल तक होगा टोटल बंद, किराना व सब्जी दुकानें भी नहीं खुलेंगीं | Total close: Total close Koria district from 11 to 19 April | Patrika News

सरगुजा संभाग का यह जिला 11 से 19 अप्रैल तक होगा टोटल बंद, किराना व सब्जी दुकानें भी नहीं खुलेंगीं

locationकोरीयाPublished: Apr 09, 2021 10:09:37 pm

Total close: कोरोना संक्रमितों (Covid-19) की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कलक्टर (Koria Collector) ने लिया निर्णय, केवल मेडिकल दुकानें ही खुली रहेंगीं, समस्त साप्ताहिक व हाट-बाजार रहेंगे बंद

Total close in Koria

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बैकुंठपुर. दुर्ग व रायपुर में लगे लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अब सरगुजा संभाग के कोरिया में कलक्टर ने आदेश जारी कर 11 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटल बंद की घोषणा की है। नियम इतना सख्त बनाया गया है कि जहां कोरिया जिले की सभी सीमाएं सील हो जाएंगीं, वहीं किराना व सब्जी दुकान तक नहीं खुलेंगे।
ऐसे में आने वाले 10 व 11 अप्रैल को किराना सामान समेत अन्य जरूरी चीजें खरीदने भारी भीड़ उमड़ेगी। सिर्फ मेडिकल दुकान व पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप (Petrol pump) से सरकारी वाहनों को ही पेट्रोल देने की बात कही गई है।

जारी किया गया ये आदेश
कोरिया कलक्टर एसएन राठौर द्वारा जारी आदेश के अनुसार-
1. कोरिया जिला अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र को 11 से 19 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगीं।
2. सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी, मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवा की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
3. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल व इमरजेंसी से संबंधित वाहन, दुग्ध वाहन तथा परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा।

4. जिले के सभी साप्ताहिक व हाट-बाजार बंद रहेंगे।
5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, पेट शॉप, एक्वेरियम समेत न्यूज पेपर के हॉकरों को सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 6 बजे तक ही वितरण की अनुमति होगी।
6. एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां फोन पर बुकिंग करने के बाद घर पहुंच सेवा देंगे।

7. इस दौरान समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगीं तथा औद्योगिक संस्थानों व निर्माण इकाइयों को कैंपस के भीतर आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन की अनुमति हेागी।
8. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। वहीं सभी प्रकार की सभा जुलूस व सामाजिक-राजनीतिक आयोजन भी बंद रहेंगे।

9. जिले के सभी केंद्रीय, शासकीय, अद्र्धशासकीय, सार्वजनिक, निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे।
10. शादी एवं दशगात्र में मात्र 20 व्यक्तियों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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