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Chhattisgarh Transport : कोरिया में 550 कमर्शियल व्हीकल का 4 करोड़ टैक्स बकाया, साढ़े पांच महीने और मोहलत मिली

locationकोरीयाPublished: Aug 17, 2022 06:24:09 pm

Submitted by:

Yogesh Chandra

परिवहन विभाग का मामला, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि मार्च २०२३ तक बढ़ी.

Chhattisgarh Transport : कोरिया में 550 कमर्शियल व्हीकल का 4 करोड़ टैक्स बकाया, साढ़े पांच महीने और मोहलत मिली

Chhattisgarh Transport : कोरिया में 550 कमर्शियल व्हीकल का 4 करोड़ टैक्स बकाया, साढ़े पांच महीने और मोहलत मिली



बैकुंठपुर। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम(ओटीएस) के तहत कमर्शियल व्हीकल्स का बकाया टैक्स जमा करने ३१ मार्च २०२३ तक अवधि बढ़ाई गई है। जिससे कोरिया के ५५० व्हीकल्स मालिकों को चार करोड़ बकाया टैक्स जमा करने साढ़े पांच महीने की और मोहलत मिली है।
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने २ अगस्त २०२२ को अधिसूचना जारी कर मोटरयान में अवधारित बकाया टैक्स वसूली करने व टाइम सेटलमेंट योजना की समयावधि में वृद्धि कर दी है। जो 31 मार्च 202३ तक प्रभावशील है। योजना के तहत १ अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के मध्य के बकाया टैक्स में छूट दिया गया है। इस अवधि में वाहनों की जुर्माना राशि नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार ने बकाया टैक्स वसूलने व वाहन मालिकों को राहत देने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चला रखा है। मामले में कोरिया परिवहन विभाग ५५० गाडिय़ों की सूची बनाकर करीब चार करोड़ टैक्स वसूलने अभियान चलाएगा।

मार्च २०२२ तक १४७ कमर्शियल व्हीकल्स का सेटलमेंट कराया गया
परिवहन विभाग ने पिछले साल मार्च २०२२ तक जिले के १४७ कमर्शियल व्हीकल्स मालिकों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ दिया है। विशेष अभियान में करीब तीन करोड़ वसूली हुई थी। हालाकि वाहन मालिक टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाए। वहीं बिना टैक्स पटाए ही वाहनों को सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ा रहे थे। परिवहन टीम बकायदारों की सूची बनाकर सिर्फ पन्ना पलट रही है। क्योंकि अधिकांश बकायदारों का रेकॉर्ड में दर्ज पता बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर मार्च २०२३ तक बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही अंतिम तिथि के बाद वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्की कर बकाया टैक्स वसूल किया जाएगा।

बकाया राशि पर ब्याज वसूलने का नियम, अंतिम तिथि के बाद संपत्ति की कुर्की होगी
जानकारी के अनुसार नियमित रूप से टैक्स नहीं पटाने पर छह महीने बाद बकाया टैक्स की राशि पर २० फीसदी वार्षिक ब्याज लेने का प्रावधान है। वहीं बकायदार की सूची में कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनके मासिक, त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है। यह राशि वाहन मालिकों से संबंधित है, लेकिन अब सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। मामले में परिवहन विभाग वाहन मालिकों को बकायदारों की सूची से बाहर आने का मौका और बकाया टैक्स की राशि में छूट दिया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में बकायदारों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है।

वर्ष २०१३ के पहले का टैक्स माफ, लेकिन बकायदारों की सूची में दर्ज है
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत वर्ष २०१३ से पहले का बकाया टैक्स माफ कर दिया गया है। लेकिन बकायदारों की सूची में वाहन मालिकों के नाम हैं और पुराने बकायदारों की गाडिय़ां सड़कों पर नहीं चल रही है। बावजूद वाहन मालिकों की ओर से जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कराने के कारण रेकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष २०१३ से पहले के बकायदारों की सूची से नाम हटवाने के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग में जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। उसके बाद उनका नाम बकायदारों की सूची से हटाया जाएगा।

वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्क होगी
बकाया टैक्स वाले वाहन मालिक अब ३१ मार्च २०२३ तक ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद टैक्स बकाया की स्थिति में वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्की की जाएगी। साथ ही पूरी राशि टैक्स, ब्याज एवं शास्ति वसूल की जाएगी।
अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी कोरिया
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