Triple talaq: सास-ससुर तथा ननद-देवर ने भी चप्पलों से पीटा, कहा- इसे तलाक देकर बाहर करो, महिला अपने घरवालों के साथ पहुंची थाना
Triple talaq
मनेंद्रगढ़. ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ट्रिपल तलाक (Triple talaq) का पहला मामला कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ से सामने आया है। 15 अगस्त को पति ने पहले तो पत्नी से रुपयों की मांग की, जब उसने ब्याज में रुपए दिलाने की बात कही तो उसने उसकी बेल्ट से जमकर पिटाई की और 3 बार तलाक-तलाक-तलाक कह दिया। इसके बाद देवर-ननद, सास व ससुर भी उस पर टूट पड़े।
चप्पलों से उसकी पिटाई की गई। इसके बाद महिला ने इसकी सूचना अपने मायके वालों को दी। इस पर वे यहां पहुंचे और चारों बच्चों को पति के सुपुर्द करने पहुंची तो रखने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने इसकी रिपोर्ट मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के मऊ निवासी उज्जमा परवीन 24 वर्ष की शादी वर्ष 2013 में कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत ग्राम चैनपुर लकड़ी टाल के समीप रहने वाले दिलशाद अख्तर से सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद उनके 4 बच्चे हुए। फिलहाल वह 5 माह की गर्भवती भी है।
पीडि़ता उज्जमा परवीन ने मनेंद्रगढ़ थाने में पति द्वारा तलाक दिए जाने की रिपोर्ट सोमवार को दर्ज कराई गई। पीडि़ता ने अपने आवेदन में बताया है कि 15 अगस्त को सुबह 10 बजे उसका पति उससे रुपये की मांग करने लगा। इस पर उसने कहा कि वह मौहारपारा कॉलेज के पास एक लेडी से ब्याज में रुपए लाकर दे रही है।
इतना सुनते ही बेल्ट से वह उसकी पिटाई करने लगा और बोला कि तुम जैसी औरत को मुझे नहीं रखना। इसके बाद उसने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। देवर-ननद, सास-ससुर ने भी पीटा पीडि़ता ने बताया कि पति उसे पीट ही रहा था कि देवर रमीज, ननद अफसाना, सास शकीला और ससुर नदीम भी वहां पहुंच गए और पति से कहा कि इसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दो। इतना सुनने के बाद मैने अपने गहने व किराया भाड़ा की मांग कीतो देवर चप्पल से पीटने लगा। वहीं ननद ने बाल पकड़कर मुक्के से तथा ससुर ने चप्पल मारपीट की। फिर सभी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी।
मायके वाले पहुंचे तब दर्ज कराई रिपोर्ट पीडि़ता ने बताया कि मारपीट व तलाक देने के बाद उसने इसकी सूचना अपनी मामी व मायके में मोबाइल से सूचना दी। सूचना मिलते ही 17 अगस्त को मां व भाई पहुंचे। फिर परिवार की सहमति लेकर बच्चों को पति को सौंपने पहुंची तो उसने रखने से मना कर दिया।
इसके बाद उसने मामले की रिपोर्ट मनेंद्रगढ़ थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने पति, देवर-ननद, सास व ससुर के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 34 तथा द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 की धारा 4 के तहत दर्ज दर्ज किया। पुलिस ने फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोरिया जिले की क्राइम से संबंधित खबरें पढऩे के लिए क्लिक करें- Crime in Koria