script550 वाहनों का 4 करोड़ रुपए टैक्स बकाया, इस स्कीम का भी असर नहीं, मिली और साढ़े 5 महीने की मोहलत | Vehicle tax: 4 crore tax arrears of 550 vehicles in Koria | Patrika News

550 वाहनों का 4 करोड़ रुपए टैक्स बकाया, इस स्कीम का भी असर नहीं, मिली और साढ़े 5 महीने की मोहलत

locationकोरीयाPublished: Aug 19, 2022 05:20:02 pm

Vehicle tax: परिवहन विभाग (RTO department) ने टैक्स चुकता करने चला रखी है ये स्कीम, स्कीम (OTS scheme) की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ी, योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के मध्य के बकाया टैक्स में दी गई है छूट

Road tax

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बैकुंठपुर. Vehicle tax: कॉमर्शियल वाहनों के मालिक टैक्स पटाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आरटीओ के लिए भी टैक्स वसूली करना टेढ़ी खीर बन चुकी है। कागजों में बकायादारों का नाम तो विभाग ने दर्ज कर रखा है लेकिन वसूली नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) (One time settelement) के तहत कमर्शियल व्हीकल्स का बकाया टैक्स जमा करने 31 मार्च 2023 तक अवधि बढ़ाई गई है। फिलहाल कोरिया जिले के 550 व्हीकल्स मालिकों को 4 करोड़ बकाया टैक्स (Road tax) जमा करने साढ़े 5 महीने की और मोहलत मिली है।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 2 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर मोटरयान में अवधारित बकाया टैक्स वसूली करने व टाइम सेटलमेंट योजना की समयावधि में वृद्धि कर दी है, जो 31 मार्च 202३ तक प्रभावशील है। योजना के तहत १ अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के मध्य के बकाया टैक्स में छूट दिया गया है।
इस अवधि में वाहनों की जुर्माना राशि नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार ने बकाया टैक्स वसूलने व वाहन मालिकों को राहत देने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चला रखा है। मामले में कोरिया परिवहन विभाग 550 गाडिय़ों की सूची बनाकर करीब 4 करोड़ टैक्स वसूलने अभियान चलाएगा।

मार्च 2022 तक 147 कमर्शियल व्हीकल्स का सेटलमेंट कराया गया
परिवहन विभाग ने पिछले साल मार्च 2022 तक जिले के 147 कमर्शियल व्हीकल्स मालिकों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ दिया है। विशेष अभियान में करीब 3 करोड़ वसूली हुई थी। हालांकि वाहन मालिकों ने टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। वहीं बिना टैक्स पटाए ही वाहनों को सडक़ों पर धड़ल्ले से दौड़ा रहे थे।
परिवहन टीम बकायदारों की सूची बनाकर सिर्फ पन्ना पलट रही है। क्योंकि अधिकांश बकायदारों का रेकॉर्ड में दर्ज पता बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर मार्च 2023 तक बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर वाहनों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही अंतिम तिथि के बाद वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्की कर बकाया टैक्स वसूल किया जाएगा।

बकाया राशि पर ब्याज वसूलने का नियम, संपत्ति की होगी कुर्की
जानकारी के अनुसार नियमित रूप से टैक्स नहीं पटाने पर छह महीने बाद बकाया टैक्स की राशि पर २० फीसदी वार्षिक ब्याज लेने का प्रावधान है। वहीं बकायदार की सूची में कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनके मासिक, त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है।
यह राशि वाहन मालिकों से संबंधित है, लेकिन अब सडक़ों पर नहीं चल रहे हैं। मामले में परिवहन विभाग वाहन मालिकों को बकायदारों की सूची से बाहर आने का मौका और बकाया टैक्स की राशि में छूट दिया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में बकायदारों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है।

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वर्ष 2013 के पहले का टैक्स माफ, लेकिन बकायदारों की सूची में दर्ज
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत वर्ष 2013 से पहले का बकाया टैक्स माफ कर दिया गया है। लेकिन बकायदारों की सूची में वाहन मालिकों के नाम हैं और पुराने बकायदारों की गाडिय़ां सडक़ों पर नहीं चल रही है।
बावजूद वाहन मालिकों की ओर से जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कराने के कारण रेकॉर्ड में दर्ज है। वर्ष 2013 से पहले के बकायदारों की सूची से नाम हटवाने के लिए वाहन मालिकों को परिवहन विभाग में जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। उसके बाद उनका नाम बकायदारों की सूची से हटाया जाएगा।

वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्क होगी
बकाया टैक्स वाले वाहन मालिक अब 31 मार्च 2023 तक ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद टैक्स बकाया की स्थिति में वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्की की जाएगी। साथ ही पूरी राशि टैक्स, ब्याज एवं शास्ति वसूल की जाएगी।
अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी कोरिया
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