छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 2 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी कर मोटरयान में अवधारित बकाया टैक्स वसूली करने व टाइम सेटलमेंट योजना की समयावधि में वृद्धि कर दी है, जो 31 मार्च 202३ तक प्रभावशील है। योजना के तहत १ अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के मध्य के बकाया टैक्स में छूट दिया गया है।
मार्च 2022 तक 147 कमर्शियल व्हीकल्स का सेटलमेंट कराया गया
परिवहन विभाग ने पिछले साल मार्च 2022 तक जिले के 147 कमर्शियल व्हीकल्स मालिकों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ दिया है। विशेष अभियान में करीब 3 करोड़ वसूली हुई थी। हालांकि वाहन मालिकों ने टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई। वहीं बिना टैक्स पटाए ही वाहनों को सडक़ों पर धड़ल्ले से दौड़ा रहे थे।
बकाया राशि पर ब्याज वसूलने का नियम, संपत्ति की होगी कुर्की
जानकारी के अनुसार नियमित रूप से टैक्स नहीं पटाने पर छह महीने बाद बकाया टैक्स की राशि पर २० फीसदी वार्षिक ब्याज लेने का प्रावधान है। वहीं बकायदार की सूची में कई ऐसे वाहन मालिक हैं, जिनके मासिक, त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है।
वर्ष 2013 के पहले का टैक्स माफ, लेकिन बकायदारों की सूची में दर्ज
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत वर्ष 2013 से पहले का बकाया टैक्स माफ कर दिया गया है। लेकिन बकायदारों की सूची में वाहन मालिकों के नाम हैं और पुराने बकायदारों की गाडिय़ां सडक़ों पर नहीं चल रही है।
वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्क होगी
बकाया टैक्स वाले वाहन मालिक अब 31 मार्च 2023 तक ओटीएस का लाभ ले सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद टैक्स बकाया की स्थिति में वाहन मालिकों की संपत्ति कुर्की की जाएगी। साथ ही पूरी राशि टैक्स, ब्याज एवं शास्ति वसूल की जाएगी।
अनिल भगत, जिला परिवहन अधिकारी कोरिया