scriptबलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास | 10 year rigorous imprisonment for rape accused | Patrika News

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

locationकोटाPublished: Jul 11, 2020 12:07:09 am

Submitted by:

Mukesh

– 6000 के अर्थदंड से किया, पोक्सो विशिष्ट न्यायालय क्रम संख्या 4 ने सुनाया फैसला

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

कोटा. पोक्सो विशिष्ट न्यायालय क्रम संख्या 4 ने किशोरी से बलात्कार के करीब 4 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को शुक्रवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि महावीर नगर थाना क्षेत्र मे एक जने ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 13 सितंबर 2016 को शाम करीब 5 बजे उसकी बेटी एक मकान पर काम करने गई थी। जहां से वह गुम हो गई। मकान मालकिन समेत परिचितों व रिश्तेदारों के यहां ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं लगा।
इस पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने बालिका की तलाश शुरू की और बालिका को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका के मेडिकल के आधार पर बलात्कार व पोक्सो की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। पीडि़ता के न्यायालय में 164 के बयान करवाए गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सीसवाली थाना क्षेत्र के गांव आजादपुरा की झोपडिय़ा निवासी कमल कर्ण (22) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
जहां से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इस मामले में लोक अभियोजक ने 13 गवाहों के बयान करवाएं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 6,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो