scriptनाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास | 10-year rigorous imprisonment for the accused of raping a minor | Patrika News

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

locationकोटाPublished: Mar 03, 2021 07:08:16 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम तीन ने नाबालिग बालिका से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को फ रियादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी रेहान 1 अगस्त 2018 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
शहर के एक थाने में इसकी रिपोर्ट दी थी और पुलिस ने उसकी बेटी को आरोपी के घर से बरामद कर लिया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। इसके चलते आरोपी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और वीडिया बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। बाद में डिप्टी स्तर पर जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी को सजा से दंडित किया है।
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