अपर लोक अभियोजक एडवोकेट अख्तर खान अकेला ने बताया कि 27 जून 2018 को कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के करवाड़ निवासी पार्वती बाई ने उसके 11 वर्षीय पुत्र लेखराज के साथ इटावा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बड़ौद निवासी मुकेश, लेखराज का जीजा है।
मुकेश दोपहर में घर आया और लेखराज को बाइक से अल्लाहपुर के आगे नहर के पास मंदिर के कुएं पर ले गया। वहां मुकेश ने लेखराज को जान से मारने की नीयत से कुएं में फेंक दिया। लेखराज ने गिरने के दौरान कुएं में लगा पाइप पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। लोगों ने उसकी आवाज सुनी और बाहर निकाला। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। लेखराज के नाना परमानंद, मां पार्वती बाई अस्पताल पहुंचे। इसके बाद घटना पुलिस को बताई।
पुलिस ने धारा 363, 307 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।