scriptनाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास | 10 years rigorous imprisonment for accused of raping minor | Patrika News

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

locationकोटाPublished: Jul 20, 2021 07:45:53 pm

Submitted by:

Deepak Sharma

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-5 कोटा ने नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया है।

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-5 कोटा ने नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि पीडि़ता ने 3 जून 18 को कोटा ग्रामीण के एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह साइकिल से स्कूल जाती है। आरोपी मोंटी उर्फ रोबिन चौधरी बाइक से उसका आते-जाते पीछा करता था। बाद में उसने दबाव बनाकर मोबाइल पर बात करने को कहा। एक दिन आरोपी ने उसे खेत पर बुलाया। जहां आरोपी ने उससे बलात्कार किया। आरोपी पहले भी उसे डरा धमकाकर 11 हजार रुपए छीन चुका था। 30 मई को आरोपी ने उसे बुलाया और नहीं आने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी। डरकर पीडि़ता ने परिजनों को सारी बात बताई।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी मोंटी उर्फ रोबिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
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