पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी मोंटी उर्फ रोबिन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र पेश किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।
कोटाPublished: Jul 20, 2021 07:45:53 pm
Deepak Sharma
कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-5 कोटा ने नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 28 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडि़त किया है।
नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास