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150 रुपए रिश्वत ली थी, अब भुगतेगा ऐसी सजा

locationकोटाPublished: Oct 27, 2021 06:54:57 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को 2 साल का कठोर कारावास

150 रुपए रिश्वत ली थी, अब भुगतेगा ऐसी सजा

150 रुपए रिश्वत ली थी, अब भुगतेगा ऐसी सजा

कोटा. एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के एक मामले में बारां तहसील कार्यालय के तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक आरोपी भूपेंद्र सिंह को 2 साल का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।


प्रकरण के अनुसार 18 दिसम्बर 2012 को परिवादी बारां जिले के लोंदा तलसील निवासी सरदारसिंह नायक ने बारां एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके द्वारा बारां जिले के सदर थाने में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मुलजिम के विरुद्ध तहसीलदार कार्यालय बारां में धारा 107,152 में कार्रवाई पेश की गई थी, जिसकी दो नकलें लेने के लिए वह तहसील बारां मेंपद स्थापित कनिष्ठ लिपिक भूपेंद्र सिंह राजपूत से मिला।
उसने प्रति नकल सौ-सौ रुपए के हिसाब से कुल 200 रुपए की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने इस रिपोर्ट पर सत्यापन करवाया। सत्यापन में आरोपी कनिष्ठ लिपिक द्वारा परिवादी से 200 के स्थान पर डेढ़ सौ रुपए की रिश्वत की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होने की पुष्टि हो गई।
इस पर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। एसीबी टीम ने 19 दिसंबर 2012 को ट्रेप कार्रवाई कर आरोपी को 150 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। बारां एसीबी ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में 10 गवाहों के बयान करवाए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को 2 साल का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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