scriptKota court’s decision : किशोरी से किया बलात्कार, आरोपी अब भुगतेगा 20 साल कठोर कारावास | 20 years rigorous imprisonment for accused of raping teenager | Patrika News
कोटा

Kota court’s decision : किशोरी से किया बलात्कार, आरोपी अब भुगतेगा 20 साल कठोर कारावास

34 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया

कोटाMay 16, 2022 / 06:16 pm

dhirendra tanwar

Kota court's decision : किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Kota court’s decision : किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

Kota court’s decision कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-४ कोटा ने नाबालिग किशोरी से बलात्कार( rape cases) के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 34 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Read more : वन्यजीव गणना शुरू : कोटा से सटे इन जंगलों में वन्यजीवों की है दुनिया, अब दिखेंगे ये सब….

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि परिवादी ने पिडि़ता पुत्री के साथ 3 मार्च 2019 को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसे उसकी पत्नी ने बताया कि उनकी १४ वर्षीय पुत्री के साथ 15 फरवरी 2019 व 18 फरवरी 2019 को शम्भू उर्फ रुद्राक्ष गोस्वामी ने खोटा काम किया। इसके बाद एक बच्ची ने उसे 20 फरवरी 2019 को गोलियां खिला दी, जिससे उसकी बच्ची की तबीयत खराब हुई।
Read more : पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा : कोटा में फर्जी आधार कार्ड से परीक्षा देने पहुंचा ‘ मुन्नाभाई ‘ गिरफ्तार

इसके बाद उन्हें घटना का मालूम पड़ा। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान के दौरान पीडि़ता के बयान व मेडिकल मुआयना करवाया गया। बलात्कार की पुष्टि होने पर आरोपी रोजड़ी निवासी शंभू उर्फ रुद्राक्ष (23) के खिलाफ धारा 376(३) 376(2) (एन) आईपीसी एवं 5 (एल) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 376 (3) के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट के अपराध में 14 वर्ष का कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Home / Kota / Kota court’s decision : किशोरी से किया बलात्कार, आरोपी अब भुगतेगा 20 साल कठोर कारावास

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो