कर दो पिस्टल तीन चाकू तीन बाइक बरामद की,पांच बदमाश गिरफ्तार ाुवक के हत्यारे को आजीवन कारावास कोटा. एडीजे क्रम दो न्यायालय ने बुधवार को हत्या के 4 साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक हरीश शर्मा ने बताया कि 30 जून 2016 को रामहेत ने तहरीर रिपोर्ट में बताया कि वह सांगोद में श्रीजी की गली में बाबूभाई के मकान में किराए से रहता है। उसकी बेटी ज्योति की शादी झालरापाटन निवासी गोविंद से हुई थी। शादी के बाद से ही गोविंद व ज्योति उसी के साथ रहते थे। गोविंद चद्दर फिटिंग का काम करता है। घटना से कुछ दिन पहले गोविंद और सांगोद निवासी सोमसिंह नायक उर्फ सोमू के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद 29 जून 2016 को वह आईटीआई में गार्ड की ड्यूटी करने चला गया। रात करीब 8.30 बजे उसने गोविंद को खाना लाने के लिए फोन किया, लेकिन गोविंद ने फोन नहीं उठाया। इस पर उसने कुछ देर बाद फिर फोन लगाया, लेकिन गोविंद ने फोन नहीं उठाया। सुबह जब ड्यूटी कर वह घर पहुंचा तो उसने बेटी ज्योति से गोविंद के बारे में पूछा। इस पर ज्योति ने बताया कि रात 7.30 बजे एक किशोर गोविंद को बुलाकर ले गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि खेराई बीड़ में एक युवक का शव पड़ा है। उसे सांगोद अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। इस पर वहां पहचान के लिए पहुंचे तो गोविंद मृत अवस्था में मिला।