फरियादी करनदीप सिंह ने 24 अगस्त 2014 को रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसकी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर चंदन पासी से कहासुनी हुई थी। इस कारण चंदन और उसका भाई उससे रंजिश रखते थे। 23 अगस्त को चंदन ने उसे रेलवे ग्राउंड में बुलाया। वहां चंदन व उसके भाई ने उसके साथ आए अरमान व अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया। वह बीचचाव करने आया तो उस पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया। इससे उसे गम्भीर चोट लगी। इस पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले का दोषी पाए जाने पर आरोपित पूनम कॉलोनी निवासी चंदन पासी को 3 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया। साथ ही, उस पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।