scriptछात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास | 3 years rigorous imprisonment for the accused of molesting the girl | Patrika News

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

locationकोटाPublished: Oct 22, 2021 08:55:33 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-5 कोटा ने छात्रा से छेड़छाड़ करने के एक मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

कोटा. न्यायालय पोक्सो क्रम-5 कोटा ने छात्रा से छेड़छाड़ करने के एक मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 12 फरवरी 2019 को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दी कि 12 फरवरी 2019 को सुबह उसकी पुत्री स्कूल जा रही थी। रास्ते में प्रदीप नाम के व्यक्ति ने उसकी पुत्री को रोककर उसे जान से मारने की धमकी देकर अन्य दोस्तों के सहयोग से जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर एक जगह ले गया। जहां प्रदीप ने उसकी पुत्री से छेड़छाड़ कर गंदी हरकतें की और बाद में उसे छोड़कर भाग गया।
जाते-जाते धमकी दी कि किसी को बताया तो वह उसे व घरवालों को जान से मार देगा। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी प्रदीप के विरुद्ध धारा 363, 366, 354 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो