इस पर उसने प्रार्थी को 1 लाख रुपए लेकर उसके घर पर बुलाया और कहा कि मैंने रुपए साहब को दे दिए हैं और अब आपका लड़का बरी हो जाएगा। कुछ समय बाद रामबाबू ने उसे बताया कि उनके केस में अब कोई गवाह नहीं बचा है यह कहकर जज साहब के नाम से उसने 2 लाख रुपए उससे और ले लिए। इसके बाद फैसला होने की तारीख से दो दिन पहले रामबाबू ने उससे 1 लाख रूपए और अंतिम सुनवाई के नाम पर लिए। इस प्रकार उसने न्यायालय से बरी कराने के नाम पर 4 लाख रुपए ले लिए पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर पूछताछ की गई।
मुखबिर की सूचना पर उसे गुरुवार को बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र के गंाव कुंजेड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर हड़पी गई रकम के बारे में पूछताछ कर रही है आरोपी ने सितंबर 2019 में जज के यहां से चालक की नौकरी छोड़ दी थी और जहीरूद्दीन का फैसला फरवरी 2020 में आया।